*₹12 करोड़ के ताडोबा बुकिंग घोटाला मामले में ठाकुर ब्रदर्स की जमानत अर्जी खारिज...*

◼️₹12 करोड़ के ताडोबा बुकिंग घोटाला मामले में ठाकुर ब्रदर्स की जमानत अर्जी खारिज...*


चंद्रपुर : बहुचर्चित मामले में अदालत ने आरोपी ठाकुर बंधुओं की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला ताडोबा जंगल सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग की आड़ में वन विभाग के साथ धोखाधड़ी की कार्रवाइयों से जुड़ा है, जिसमें 12 करोड़ रुपये से अधिक की राशि शामिल है।
कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत रद्द किये जाने के बाद अब किसी भी वक्त दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है।


आरोप है कि उनके प्लेटफॉर्म के जरिए ताडोबा जंगल सफारी की ऑनलाइन बुकिंग के लिए पर्यटकों से ली गई 12 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वन विभाग को नहीं भेजी गई। वन विभाग की ओर से दर्ज शिकायत के बाद चंद्रपुर के रहने वाले दो भाइयों अभिषेक विनोद कुमार ठाकुर और रोहित विनोद कुमार ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने यह मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन उसके बाद से दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दोनों आरोपी व्यक्तियों के लिए जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे 29 अगस्त, 2023 को अदालत ने खारिज कर दिया था। इस अस्वीकृति से निकट भविष्य में दोनों आरोपी व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की संभावना प्रबल हो गई है।
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